
EPFO: भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो फंस जाएगा पीएफ का पैसा
Zee News
EPFO: प्रोविडेंट फंड (PF) किसी भी कर्मचारी की जीवनभर की जमापूंजी होती है, जिससे वह रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से काट सकता है. अगर आप भी पीएफ मेंबर हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि एक गलती पीएफ का पैसा फंसा सकती है.
नई दिल्लीः EPFO: प्रोविडेंट फंड (PF) किसी भी कर्मचारी की जीवनभर की जमापूंजी होती है, जिससे वह रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से काट सकता है. अगर आप भी पीएफ मेंबर हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि एक गलती पीएफ का पैसा फंसा सकती है.
शादी के बाद दोबारा नॉमिनेशन जरूरी दरअसल, शादी के बाद EPF और EPS के नियम बदल जाते हैं. इसलिए नॉमिनेशन का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के मुताबिक, शादी के बाद EPF और EPS का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. ऐसे में शादी के बाद दोबारा नॉमिनेशन कराना होता है.