EPFO खाताधारक हो जाएं सावधान! आधार से तुरंत लिंक करें PF अकाउंट, नहीं तो रुक जाएंगी सेवाएं
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EPFO Aadhaar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट के नियमों में 1 जून से कुछ बदलाव किए हैं. EPFO ने सभी EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता है तो उसके नियोक्ता (Employer) का PF योगदान रोक दिया जाएगा.
नई दिल्ली: EPFO Aadhaar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट के नियमों में 1 जून से कुछ बदलाव किए हैं. EPFO ने सभी EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता है तो उसके नियोक्ता (Employer) का PF योगदान रोक दिया जाएगा. यानी PF अकाउंट में सिर्फ कर्मचारी का ही योगदान आएगा. जो PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे उनमें नियोक्ता ECR (Electronic Challan cum Return) दाखिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनका PF योगदान नहीं हो सकेगा. EPFO ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को आधार लिंकिंग के लिए सूचित कर दिया है. EPFO ने सभी नियोक्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वो अपने सभी आधार वेरिफाइड EPF अकाउंट होल्डर्स का UAN ले लें. नए नियम के तहत अब एंप्लॉयर को आपके अकाउंट को आधार से वेरीफाई कराने की जिम्मेदारी दी गई है. इसलिए अब EPF अकाउंट होल्डर्स को अपनी कंपनी से EPFO गाइडलाइंस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और अगर कंपनी ने उनके EPF अकाउंट और UAN का आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसे तुरंत पूरा कर लें.More Related News