ED डायरेक्टर पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद बोले अमित शाह- खुशियां मनाने वाले कन्फ्यूज
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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी. सुनवाई के दौरान कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना. इसे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को झटका कहा, जिसपर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया.
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी... वह केंद्रीय जांच एजेंसी जिसका नाम लेते ही मौजूदा दौर की सियासत में उबाल आ जाता है. इससे जुड़ा एक फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसपर केंद्र सरकार को घेरा जाने लगा. शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए ट्वीट भी किया. क्या है ये पूरा विवाद, जिसको लेकर आज राजनीतिक गलियारों में हलचल रही यहां समझिए.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और TMC नेताओं ने एक अर्जी दायर की थी. यह अर्जी ईडी के डायरेक्टर को सेवा विस्तार देने के खिलाफ थी. इसपर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने को अवैध कहा. यानी अब ईडी के निदेशक इस महीने की आखिरी तक हट जाएंगे. इसके बाद नए निदेशक की नियुक्ति होगी. अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आता तो मिश्रा नवंबर 2023 तक पद पर रहते.
कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेर लिया. विपक्षी हमलों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ED का निदेशक कौन है इससे फर्क नहीं पड़ेगा और ED अपना काम करती रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार देना पूरी तरह अवैध है. इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि संसद को अधिकार है कि वह कानून में संशोधन कर सकती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते.
कौन हैं संजय मिश्रा?
62 साल के संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं. मिश्रा वो ईडी निदेशक हैं जिनके कार्यकाल में ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी. बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक से ईडी ने संजय मिश्रा के कार्याकल में ही भ्रष्टाचार के आरोपों में सवाल जवाब किया है.
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