
Diwali 2021: देश में कहां और किस तरह के पटाखे चलाए जा सकते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए
ABP News
Diwali 2021: कोर्ट ने कहा किसी शहर में प्रदूषण का स्तर एक तय मानक (AQI 200) से अधिक होने पर स्थानीय प्रशासन को ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगानी होगी.
Diwali 2021: लंबे अरसे से पटाखे दीवाली के त्योहार का हिस्सा रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, अलग-अलग हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के चलते स्थिति बदली है. इस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है. कई जगह ताजी सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. इस लेख में हम आप को पटाखों को लेकर देश भर की स्थिति बताने जा रहे हैं.
सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की. 29 अक्टूबर को जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह पटाखों को लेकर उसके पिछले आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही देश मे ग्रीन पटाखों का उत्पादन शुरू करने आए आदेश दिया था. कोर्ट अधिक प्रदूषण करने वाले परंपरागत पटाखों पर रोक लगा चुका है. कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. यह भी कहा है कि किसी शहर में प्रदूषण का स्तर एक तय मानक (AQI 200) से अधिक होने पर स्थानीय प्रशासन को ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगानी होगी.