Divyang Pension Yojana: सरकार किन लोगों को देती है खाते में हर महीने 1000 रुपये, जानें स्कीम के बारे में
ABP News
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रदेश के ऐसे लोगों को अलग-अलग तरीके से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है जो जरूरतमंद हैं. यहां यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम के बारे में बता रहे हैं.
दिव्यांग पेंशन योजना: ये एक ऐसी योजना है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन का प्रबंध किया जाता है. इस पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है. यहां पर आपको इस योजना के बारे में बताया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए https://sspy-up.gov.in/ पर जाकर प्रोसेस पूरा करना होगा. आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अपडेटेड स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है. भुगतान की प्रक्रिया के लिए ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में पेमेंट किया जायेगा.