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Deposit Insurance Scheme: पीएमसी समेत 21 सहकारी बैंकों के प्रत्येक खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक मिलेंगे, DICGC ने सूची तैयार करने को कहा
ABP News
Deposit Insurance Scheme: यह कानून एक सितंबर 2021 से लागू हुआ है, और इससे 90 दिनों की समयावधि 30 नवंबर 2021 को पूरी होगी. इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं.
Deposit Insurance Scheme: भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक इकाई डीआईसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ने एक नए कानून के तहत पीएमसी बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank) सहित लगभग दो दर्जन तनावग्रस्त सहकारी बैंकों से उन खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है, जो 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये पाने के पात्र हैं. संसद ने पिछले महीने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को पांच लाख रुपये मिलें.
यह कानून एक सितंबर 2021 से लागू हुआ है, और इससे 90 दिनों की समयावधि 30 नवंबर 2021 को पूरी होगी. इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं. इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं.