Delhi हाईकोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ भारती की दो साल की सजा पर लगाई रोक, इस मामले में हुई थी कैद
NDTV India
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई को तय की है.सोमनाथ भारती को निचली अदालत ने फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आप विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल की सजा बुधवार को निलंबित कर दी. हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमनाथ भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है. भारती की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है. सोमनाथ भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने की निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.More Related News