
Debit-Credit Card Rules: 1 जनवरी से ऑनलाइन डेबिट-क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बदल जाएंगे नियम, अब करना होगा ये काम
ABP News
New Rules for Online Payment: टोकन शब्द का अर्थ एक रीयल कार्ड नंबर को एक ऑप्शनल कोड से बदलना है जिसे टोकन में बदल दिया जाएगा.
Token Transaction: ऑनलाइन पेमेंट करना अब सामान्य हो गया है. लोग अपने पास कैश रखने के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं. चाहे वह खाना ऑर्डर करना हो, शॉपिंग करनी हो या कैब बुक करनी हो, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने पासवर्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स उसी पोर्टल पर सेव करके रखते हैं. हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. इसलिए, ऑनलाइन पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी मर्चेंट और पेमेंट गेटवे से कस्टरम के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की संवेदनशील डिटेल्स को हटाने के लिए कहा है जो उनके पास सेव हैं.
नए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगे और आरबीआई ने मर्चेंट और पेमेंट गेटवे को लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन का उपयोग करने के लिए भी कहा है. बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी है. एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया है कि 1 जनवरी, 2022 से कार्ड की सुरक्षा के लिए आरबीआई के आदेश के अनुसार व्यापारियों द्वारा मर्चेंट वेबसाइट / ऐप पर सेव किए गए डिटेल्स हटा दिए जाएंगे. इसमें आगे कहा गया है कि हर बार पेमेंट करने के लिए कार्ड की पूरी डिटेल्स डालें या टोकन का ऑप्शन चुनें.