
CrPC Section 41: जानिए, क्या है सीआरपीसी की धारा 41?
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 (Section 41) में बिना वारंट (without warrant) गिरफ्तारी (arresting) की प्रक्रिया (Procedure) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 41 (Section 41) इस विषय पर क्या कहती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में कोर्ट (Court) और पुलिस (Police) से जुड़ी प्रक्रियाएं (Procedure) और प्रावधानों (Provisions) के विषय में जानकारी मिलती है. इसी प्रकार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 (Section 41) में बिना वारंट (without warrant) गिरफ्तारी (arresting) की प्रक्रिया (Procedure) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 41 (Section 41) इस विषय पर क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 41 (CrPC Section 41) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 41 (Section 41) के मुताबिक (1) कोई पुलिस अधिकारी (Police Officer) मजिस्ट्रेट के आदेश (Magistrate's order) के बिना और वारंट के बिना (without warrant) किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार (arrest) कर सकता है-
(क) जो पुलिस अधिकारी (Police Officer) की उपस्थिति (Presence) में संज्ञेय अपराध (Cognizable offense) करता है,
(ख) जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद (reasonable complaint) किया जा चुका है या विश्वासनीय जानकारी (Reliable information) प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह (Reasonable doubt) विद्यमान है कि उसने कारावास (Imprisonment) से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है अर्थात-
(1) पुलिस अधिकारी (Police Officer) के पास ऐसे परिवाद, इतिला या संदेह (information or doubt) के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध (Offence) किया है,
(2) पुलिस अधिकारी (Police Officer) का यह समाधान (Solution) हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी (arresting) निम्नलिखित के लिए आवश्यक है –

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