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Covid Guidelines: रेलवे ने छह महीनों के लिए बढ़ाई कोविड-19 गाइडलाइंस की मियाद, मास्क ना पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
ABP News
Indian Railways Covid Guidelines: रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर कोविड गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. रेलवे ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर ये गाइडलाइंस लागू कर रखी हैं.
Indian Railways Covid Guidelines: भारतीय रेलवे ने कोविड-19 को लेकर अपनी गाइडलाइंस को छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया है. कोविड महामारी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ रेलवे प्रशासन के लिए स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर ये गाइडलाइंस लागू कर रखी हैं. अपने नए आदेश में रेलवे बोर्ड ने साथ ही कहा है कि, स्टेशन परिसर या यात्रा के दौरान ट्रेनों में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
देशभर में कोविड-19 के मामलों में कमी के बावजूद रेलवे ने एहतियातन इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस को बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा, "रेलवे परिसर और ट्रेनों के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइंस को छह और महीनों 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है."