
COVID guidelines: राजस्थान में धार्मिक कार्यों में जुट सकते हैं 200 लोग, कोरोना नियमों में छूट जानें- क्या है गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन्स
ABP News
COVID guidelines in Rajasthan: राजस्थान सरकर ने कोरोना गाइडलाइन्स में बड़ी छूट दी है. सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं.
Rajasthan COVID guidelines: राजस्थान (Rajasthan) सरकार की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कोरोना गाइडलाइन्स (COVID guidelines) में बड़ी छूट की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शर्तों के साथ अब किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि कार्यक्रम में उन्हीं लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली हो या दोनों डोज ले चुके हों. सरकार की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.
कोरोना गाइडलाइन्स में कहा गया है, ''आदेश में कहा गया है प्रदेश की सभी दुकानें/ शॉपिंग मॉल्स/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा.''