Coronavirus: दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक, 15 नवम्बर तक लागू रहेगा आदेश
ABP News
दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है. डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है. डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है.
डीडीएमए ने लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की है. इसके साथ ही त्योहारी सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी. DDMA का यह आदेश 15 नवम्बर तक लागू रहेगा.
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