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Compensation For Covid Deaths: कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये
ABP News
Compensation For Covid Deaths: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की. हर मौत के लिए परिवार को न्यूनतम 50 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा.
Compensation For Covid Deaths: कोरोना से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा. यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने तय किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को NDMA को यह जिम्मेदारी सौंपी थी. अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि NDMA ने मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है. मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. दोनों का कहना था है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है. पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था. इस साल ऐसा नहीं किया गया है. इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि कोरोना के चलते राज्यों को पहले ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है. उन पर मुआवजे का बोझ डालना सही नहीं होगा.