Citizen Certififate: लद्दाख के नागरिकों को फिर मिलेगा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बाहरी लोगों को नहीं
ABP News
जिनके पास लेह और कारगिल जिलों में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है या पीआरसी जारी करने के लिए पात्र हैं, वे ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सक्षम होंगे.
लेह: जम्मू-कश्मीर में नागरिकता कानून को हटाने और प्रदेश के विभाजन के दो साल बाद लद्दाख प्रशासन ने एक बार फिर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा कर दी है. लद्दाख में अभी सरकारी नौकरियां सिर्फ स्थाई निवासियों को ही मिलेगी और नागरिकता का आधार पुराने "परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट" के आधार पर किया जाएगा. तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के दो साल से अधिक समय बाद, लद्दाख के प्रशासन ने अस्थायी रूप से परिभाषित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि अराजपत्रित सरकार के लिए केंद्र शासित प्रदेश का निवासी कौन है. लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 के अनुसार, केवल वे लोग जिनके पास लेह और कारगिल जिलों में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) है या पीआरसी जारी करने के लिए पात्र हैं, वे ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सक्षम होंगे.More Related News