
Cinematography Bill 2021: सिनेमेटोग्राफी बिल 2021में ऐसा क्या है कि इसे लेकर विवाद बढ़ गया है, जानिए- पूरी बात
ABP News
Cinematography Bill 2021: नए सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 पर आज संसदीय समिति चर्चा करेगी. इस बिल में सरकार के पास किसी भी फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द करने की अथॉरिटी होगी जिसका विरोध हो रहा है.
Cinematography Bill 2021: केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए सिनेमेटोग्राफी बिल 2021 पर आज संसदीय समिति चर्चा करेगी. फिल्म इंडस्ट्री की ओर से अभिनेता कमल हासन इस बैठक में शामिल होंगे. फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज समेत फिल्म जगत के तमाम लोग सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं. इन सभी ने इस नए सिनेमेटोग्राफी बिल को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बताया है. बता दें कि, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) बनाया गया था. केंद्र सरकार ने इस सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 में ही संसोधन का प्रस्ताव दिया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की घोषणा 18 जून को की थी. नियमों के तहत नए एक्ट से पहले लोगों से सलाह लेना जरूरी होता है. हालांकि इसके लिए 30 दिनों का पब्लिक नोटिफिकेशन देना जरूरी होता है लेकिन सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए केवल 14 दिनों का ही समय दिया था. जिसके चलते इस बिल पर विवाद और बढ़ गया. आम जनता के सुझावों की मियाद 2 जुलाई को पूरी हो गई है.More Related News