
Chhattisgarh News: पूरे गांव को घोषित किया जाएगा कन्टेनमेंट जोन, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
ABP News
छत्तीसगढ़ में कोविड और ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब गांव या किसी वार्ड में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसे कन्टेनमेंट जोन बनया जाएगा.
New Corona Guideline: छत्तीसगढ़ बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर शासन सख्त हो गई है. छत्तीसगढ़ में कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब गांव या किसी वार्ड में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने पर पूरे गांव या शहरी में क्षेत्र मे वार्ड को कांटेंटमेंट जोन घोषित किया जाएगा. दरअसल, राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस लिए शासन भी सतर्क हो गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना पॉजिटिव होने पर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 14 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. राज्य शासन ने निर्देश दिए है की जिलों में अन्य राज्यों से वायु मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए क्रमशः एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और अन्य राज्यों के सीमावर्ती सड़क पर जांच की व्यवस्था कर कोविड-19 जांच किया जाएगा.
ओमिक्रॉन को लेकर शासन सतर्क ओमिक्रॉन के खतरे के कारण अब हर जिले से पॉजिटिव प्रकरण में से 5 प्रतिशत संक्रमितों के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले से आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव प्रकरणों के 5 प्रतिशत जांच के लिए डब्ल्यूजीएस भुवनेश्वर भेजा जाएगा. राज्य शासन ने सभी जिलों में संचालित फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनिवार्य रूप जांच को सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अनुसार अब जिले एंड संचालित समस्त फैक्ट्री एवं कारखानों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा.