Chhattisgarh News: तीन स्कूली छात्राओं से बलात्कार मामले में सफाई कर्मचारी को उम्र कैद, धारा 376 के तहत सुनाई सजा
ABP News
छत्तीसगढ़ की अदालत ने स्कूल में तीन बच्चियों से बलात्कार के मामले में 33 साल के सफाई कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अदालत ने एक निजी स्कूल में तीन बच्चियों से बलात्कार के जुर्म में 33 साल के सफाई कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले में स्कूल के प्रधान अध्यापक डेनियल वर्गीस, एक अन्य कर्मचारी साजन थॉमस और दो महिला शिक्षकों प्रतिभा होल्कर और सुंदरी नायक को भी यौन शोषण की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया है.
दुर्ग जिले के शासकीय अधिवक्ता बालमुकुंद चंद्राकर ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी की अदालत ने चार से पांच वर्ष की बच्चियों का यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी एस सुनील और चार अन्य को दोषी ठहराया. चंद्राकर ने बताया कि अदालत ने सुनील को बच्चियों से बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.