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Chardham Yatra: उत्तराखंड में फिलहाल नहीं शुरू होगी चारधाम यात्रा, HC ने कहा- कुंभ की तरह ढिलाई न बरतें
ABP News
अदालत ने पर्यटन सचिव को फटकार लगाई और कहा कि चारधाम यात्रा कुंभ मेले की तरह नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों और व्यापारियों का टीकाकरण हो चुका है?
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए उसे चारधाम यात्रा के संबंध में कुंभ की तरह ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चारधाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाकर उसे 21 जून तक अदालत में दाखिल करने और 23 जून को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अपर पर्यटन सचिव को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिए. अदालत में पेश हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकार द्वारा चारधाम के संबंध में दाखिल हलफनामे से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि सरकार ने केवल यह बताया है कि चारधाम यात्रा 22 जून तक के लिए प्रतिबंधित है लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि उसके बाद चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं? खंडपीठ ने कहा कि आखिरी क्षण में निर्णय लेने के दुष्परिणाम होते हैं और कुंभ के दौरान भी अंत समय में अधिसूचना जारी होने के कारण व्यवस्था के अनुपालन में कठिनाई आई थी.More Related News