
CBI निदेशक के पद पर अंतरिम प्रबंध जारी नहीं रह सकता : सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में निदेशक पद पर की गई नियुक्ति के मामले में अंतरिम प्रबंध जारी नहीं रह सकता है. देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए कि CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए जल्द ही हाईपॉवर चयन समिति का गठन किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में निदेशक पद पर की गई नियुक्ति के मामले में अंतरिम प्रबंध जारी नहीं रह सकता है. देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए कि CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए जल्द ही हाईपॉवर चयन समिति का गठन किया जाए.More Related News