CBI के देरी से अपील दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, सीबीआई निदेशक से कहा- 'आइंदा...'
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई निदेशक को आईसीटी प्लेटफॉर्म पर अपील दायर करने की निगरानी के लिए आवश्यक प्रशाaसनिक कदम उठाने का निर्देश देते हैं ताकि देरी न हो. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी (सीबीआई) अब यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करेगी कि अपील बिना देरी के दायर की जाए.
सीबीआई द्वारा बहुत देरी से अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जताई नाराज़गी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) के निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आइंदा अपील दायर करने में देरी न हो. दरअसल, नवंबर 2018 में रायपुर में सीबीआई के विशेष जज ने एक आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 जून 2019 को यह फैसला उलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया. इस मामले में सीबीआई ने अपील दायर करने में देरी की.More Related News