Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रही सरकारें
ABP News
भोपाल में वर्ष 1984 के गैस त्रासदी के पीड़ितों के हित में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने बुधवार को आरोप लगाया कि 37 साल गुजर जाने के सरकारें दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम रही हैं.
Bhopal Gas Tragedy: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1984 के गैस त्रासदी के पीड़ितों के हित में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने बुधवार को आरोप लगाया कि 37 साल गुजर जाने के बावजूद प्रदेश और केंद्र की विभिन्न सरकारें दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम रही हैं. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कीटनाशक संयंत्र से 2-3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि गैस के रिसाव के कारण पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे और 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे. यह कारखाना भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित था.
पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलाभोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता रशीदा बी ने कहा, "हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि विश्व के सबसे भीषण औद्योगिक हादसे के 37 साल बाद भी भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय से वंचित रखा गया है" उन्होंने दावा किया, ‘‘ हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि किसी पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है और आज तक कोई भी अपराधी एक मिनट के लिए भी जेल नहीं गया है.’’