
ATM में नहीं है कैश तो बैंक पर लगेगा फाइन, 1 अक्टूबर से लागू होगा RBI का नया नियम
Zee News
आरबीआई (RBI) किसी एक महीने में एटीएम (ATM) में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर जुर्माना लगाएगा. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.
मुंबई: कई बार ATM में कैश न होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. इस समस्या का संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लिया है. नए नियम के मुताबिक अगर ATM में कैश नहीं मिला तो बैंक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. 1 अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहने पर आरबीआई, बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा. आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा, एटीएम में तय समय के दौरान कैश नहीं भरने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा. RBI ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त कैश की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके. RBI ने ये फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया.More Related News