
ATM में खत्म हुआ कैश तो बैंकों पर लगेगी पेनल्टी, RBI ने जारी किया आदेश, 10,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना
Zee News
RBI On ATM Cash: ATM से कैश खत्म होना एक बेहद आम समस्या है, लेकिन इस समस्या से आपको बहुत जल्द ही निजात मिलने वाली है. क्योंकि रिजर्व बैंक ने ATM से कैश खत्म होने की स्थिति में बैंकों पर पेनल्टी लगाने का नियम बना दिया है.
नई दिल्ली: RBI On ATM Cash: अगली बार जब आप ATM से कैश निकालने जाएं और उसमें NO CASH लिखा मिले तो ये समझ लीजिए कि अब उस बैंक की खैर नहीं. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स से कहा है कि वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करें जिससे ATM में कैश की उपलब्धता की निगरानी करने और कैश खत्म होने की स्थिति से बचने के लिए समय पर उसकी पूर्ति करने में मदद करे. इतना ही नहीं, बैंक इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें इसके लिए रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान किया है. RBI ने 'एटीएम की पुनःपूर्ति न करने पर जुर्माने की योजना' पेश की है. जिसे 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. इस नियम के मुताबिक जो भी बैंक और व्हाइट ATM ऑपरेटर एक तय समय से ज्यादा तक 'कैश आउट' की स्थिति में रहेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा.More Related News