ASI को रिपोर्ट सौंपने के लिए मिला 17 नवंबर तक का वक्त, ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट ने दिया एक्स्ट्रा समय
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केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने आज वाराणसी कोर्ट से अनुरोध किया कि रिपोर्ट सौंपने के लिए ASI को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ASI को 17 नवंबर तक का समय दिया है.
वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवंबर तक का एक्सट्रा समय दिया. केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश पारित किया.
अदालत को सूचित किया गया कि ASI ने अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण के काम में इस्तेमाल किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट बनाने में कुछ और समय लग सकता है. इसके लिए वकील ने अदालत से एक्स्ट्रा समय मांगा. पिछली सुनवाई के दौरान यानी 5 अक्टूबर को कोर्ट ने ASI को चार हफ्ते का समय और दिया था और कहा कि सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी.
लंबे समय से सर्वे कर रहा है ASI
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के विशेषज्ञों की टीम के सर्वे का अभियान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद चार अगस्त से चल रहा था. एएसआई के 40 विशेषज्ञों की टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम यानी जीपीआरएस सहित अत्याधुनिक उपकरणों की मदद और पारंपरिक तकनीक के जरिए ज्ञानवापी परिसर में बने ढांचे और इसके तहखानों से लेकर गुंबद और शीर्ष की नाप जोख कर विस्तृत सर्वेक्षण किया है.
'सबूतों को संरक्षित रखा जाए'
इससे पहले 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने ASI और जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि सर्वे के दौरान जो भी तथ्य मिलें, उन्हें सुरक्षित और संरक्षित किया जाए. साथ ही साथ जिला अदालत ने आदेशित किया कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो सबूत और साक्ष्य मिले हैं. उनको भी संरक्षित किया जाए.
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