Asaram News: कोर्ट ने आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए सजा निलंबित करने का आसाराम का अनुरोध खारिज किया, जानें क्या कहा?
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Asaram News: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम का आग्रह खारिज करते हुए कहा कि किया गया अपराध किसी भी तरह का साधारण अपराध नहीं था. कोर्ट ने कहा कि पूरा आयुर्वेदिक इलाज जेल में ही मिलेगा.
Asaram News: सुप्रीम कोर्ट ने यौन हमलों के मामलों में आजीवन कारावास सहित अलग-अलग अवधि की कैद की सजा काट रहे आसाराम की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें स्वयंभू बाबा ने अपना आयुर्वेदिक उपचार के लिए सजा को कुछ महीने निलंबित करने का अनुरोध किया था. अदालत ने आसाराम का आग्रह खारिज करते हुए कहा कि किया गया अपराध किसी भी तरह साधारण अपराध नहीं था. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने राजस्थान सरकार के इस जवाब का संज्ञान लिया कि दोषी को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया है. पीठ ने याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा, ‘‘...यह किसी भी तरह साधारण अपराध नहीं था. आपको आपका पूरा आयुर्वेदिक उपचार जेल में ही मिलेगा.’’More Related News