Antilia Case: पूर्व गृहमंत्री की जांच के लिए नहीं हुई अधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट
ABP News
Antilia Bomb Case: सिंह के ख़िलाफ़ 5 मामले दर्ज हैं. जिसमें से, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज वसूली का मामला जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है इस मामले में उनका बयान दर्ज हो चुका है
Antilia Bomb Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले और एंटीलिया कांड, मनसुख हिरण हत्या मामले में संदिग्ध और क़रीब 5 वसूली मामलों में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन रद्द हो सकता है ? सिंह पर एक के बाद एक गम्भीर आरोपों के बाद और कई दिनो तक ड्यूटी पर हाज़िर ना होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिसंबर 2021 में ऑल इंडिया सर्विसेज़ रूल्स एक्ट 1969 के तहत निलम्बित किया था.
सिंह को निलंबित हुए दो महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और सरकार ने अबतक उनके निलंबन के कारण को बताने के लिए होने वाली जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की है. सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश की माने तो भारत में किसी भी सरकारी अधिकारी को निलंबित करने के बाद उस राज्य की सरकार को जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराकर 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी होती है.