
Amul Dairy Case: Flavoured Milk पर लगेगा 12 प्रतिशत GST, गुजरात AAR का फैसला
Zee News
देश में फ्लेवर्ड मिल्क (Flavoured Milk) पर कितनी GST लगनी चाहिए, इस पर असमंजस की स्थिति बन गई है. कर्नाटक और गुजरात की बैंच ने इसे लेकर अलग-अलग फैसले दिए हैं.
नई दिल्ली: क्या फ्लेवर्ड मिल्क (Flavoured Milk) GST के दायरे में आता है. अगर हां, तो उस पर कितना GST लगना चाहिए. यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि अथॉरिटी फॉर अडवांस रूलिंग (AAR) की कर्नाटक और गुजरात की बैंचों ने इसे लेकर अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. बताते चलें कि GST के खिलाफ अपील करने के लिए देशभर में अलग-अलग AAR बनाई गई हैं. गुजरात AAR ने अपने एक आदेश में कहा है कि फ्लेवर्ड मिल्क (Flavoured Milk) मूल रूप से 'पेय पदार्थ युक्त दूध' है और इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगना चाहिए. अथॉरिटी ने यह फैसला गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की अर्जी पर दिया. यह कंपनी अमूल (Amul) नाम के ब्रांड से देशभर में डेयरी उत्पादों की बिक्री करती है.More Related News