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Amazon के खिलाफ एक मामले में Future Group ने किया SC का रुख, दिल्ली HC के फैसले पर रोक लगाने की मांग
ABP News
इस याचिका के माध्यम से, फ्यूचर कूपन ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की है जिसमें बियानी और अन्य फ्यूचर निदेशकों को कारण बताओ सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था.
मुंबई: फ्यूचर ग्रुप की फर्म फ्यूचर कूपन ने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है. याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर समूह के प्रवर्तक किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया था. बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॅन के पक्ष में फैसला सुनाया था और सिंगल जज बेंच के उस फैसले को बहाल कर दिया था जिसमें फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था.More Related News