Akshaya Tritiya 2022: जानिए कैसे अक्षय तृतीया पर खरीदे गए Gold को बेचकर आप बचा सकते हैं टैक्स?
ABP News
Save Tax On Gold: इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 54F के तहत हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर आप शेयर्स ( Shares), गोल्ड(Gold), बांड्स( Bonds) को बेचने पर कैपिटल गेन जो बनेगा उसपर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
Save Tax On Selling Gold Assets: क्या आप जानते हैं गोल्ड एसेट्स ( Gold Assets) बेचने पर बनने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ( LTCG) पर आप टैक्स छूट ( Tax Deduction) हासिल कर सकते हैं. ये छूट इनकम टैक्स ( Income Tax) की धारा सेक्शन 54F के तहत हासिल किया जा सकता है. इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 54F के तहत हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर आप शेयर्स ( Shares), गोल्ड(Gold), बांड्स( Bonds) को बेचने पर कैपिटल गेन जो बनेगा उसपर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. अगर आप सोना बेचकर उससे मिले पैसे से हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो सोना बेचने पर जो मुनाफा हुआ है उस रकम पर इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 54F के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
कैसे बचा सकते हैं सोना बेचने पर टैक्सउदाहरण के लिए मान लिजिए आपने 2012-13 में 6 लाख रुपये में सोना खरीदा और 2018-19 में उसे 10 लाख रुपये में बेच दिया तो आप पर 1.6 लाख रुपये ( इंडेक्सेशन के बाद) जो कैपिटल गेन हासिल हुआ है. अगर आप पूरे 10 लाख रुपये के रकम को हाउस प्रॉपर्टी के खऱीदने या उसका कंस्ट्रक्शन कराने में लगाते हैं तो 1.6 लाख रुपये के कैपिटल गेन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा.