
Air Pollution: दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा- अस्पतालों में निर्माण कार्य पर लगा बैन हटाया जाए
ABP News
Air Pollution in Delhi NCR: 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को तैयार करने और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है. इसके अलावा, रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए.
वहीं दूसरी ओर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फ्लाइंग स्कॉड का गठन किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पता नहीं यह जानबूझकर है या नहीं, मीडिया के कुछ वर्ग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खलनायक हैं. हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं. आपने (दिल्ली सरकार) कहा था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप अखबार देखें. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की कि एक अखबार ने विशेष रूप से बताया है कि कल अदालत की सुनवाई में आक्रामक रही. रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत, प्रशासनिक कर्तव्य संभालने की धमकी दे रहा है.