
AGR केस : टेलीकॉम कंपनियों ने SC में कहा - एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी, इसे ठीक करवाएं
NDTV India
टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है इसलिए इसकी सही गणना करने के आदेश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है.
AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है इसलिए इसकी सही गणना करने के आदेश दिए जाएं. पिछले साल सितंबर में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे दी. कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया राशि का 10 फीसदी एडवांस में चुकाना होगा. फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी. इसके लिए कोर्ट ने 7 फरवरी समय तय किया था.More Related News