
Aadhaar-Pan Linking: पैन कार्ड और आधार में जन्म तिथि समान नहीं होने पर इन्हें कैसे लिंक करेंगे, जानें
ABP News
आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. अभी भी काफी संख्या में पैन कार्ड, आधार से नहीं जुड़ पाए हैं और पैन-आधार लिंक करने में कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. इससे पहले पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा 30 जून 2021 थी. अब आप 30 सितंबर 2021 से पहले आधार नंबर को पैन यानी पर्सनल अकाउंट नंबर से लिंक कर सकते हैं. लेकिन अभी भी काफी संख्या में पैन कार्ड, आधार से नहीं जुड़ पाए हैं और पैन-आधार लिंक करने में कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. UIDAI ने अपने FAQ में इसको लेकर ज्यादातर पूछे जाने वाले सवालों को दिया है और इससे संबंधित जानकारी दी है. इसके मुताबिक यदि जन्म तिथि के दस्तावेज देने पर उसे सत्यापित माना जाता है. यदि आप बिना किसी दस्तावेज के जन्म तिथि बताते हैं तो यह जन्म तिथि घोषित मानी जाती है. इसके अलावा यदि पैन और आधार में जन्म तिथि समान नहीं है और इन्हें लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. ऐसी स्थति में आपको आधार या पैन कार्ड में से किसी एक में जन्म तिथि संशोधित कराना पड़ेगा और तभी आधार-पैन लिंक हो पाएंगे. क्योंकि इनको लिंक करने करने के लिए नाम, जेंडर और जन्म तिथि दोनों में समान होनी चाहिए.More Related News