
Aadhaar-Pan Link: 30 जून तक आधार को पैन से कर लें लिंक, वरना देना होगा इतना जुर्माना
Zee News
Aadhaar-Pan Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें, वरना आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा. आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 है.
नई दिल्लीः Aadhaar-Pan Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें, वरना आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा. आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 है.
देना होगा 1 हजार रुपये का जुर्माना अभी 500 रुपये जुर्माने के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है. अगर आप आज या कल में यह काम करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप इस समयसीमा के अंदर पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं तो 1 जुलाई 2022 से आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा. यानी पैन आधार लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.