7th Pay Commission: सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की सीमा, 45,000 रुपये की जगह मिलेगी 1.25 लाख मंथली पेंशन
Zee News
7th Pay Commission: सरकार ने Family Pensions को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है. फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इस कदम से मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए जीवन का गुजारा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
नई दिल्ली: 7th Pay Commission: अगर पति और पत्नी दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employee) हैं और Central Civil Services (CCS-पेंशन), 1972 नियमों के तहत कवर हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिल सकती है, जिनकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम हैं जो शर्तों को परिभाषित करते हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जा सकता है. चलिए समझते हैं. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है. केंद्रीय सिविल सेवाएं (Central Civil Services, 1972) के नियम 54 के सब रूल (11) के तहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे माता-पिता दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे. नियमों के मुताबिक सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद अगर किसी एक पैरेंट की मौत होती है तो पेंशन जीवित पैरेंट यानी पति या पत्नी को मिलती है. दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिलेगी.More Related News