![7th Pay Commission: सरकार ने फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ाई, अब मिलेगी 1.25 लाख मंथली पेंशन; जानें नियम और शर्तें](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2021/09/25/931173-7th-commission.jpg)
7th Pay Commission: सरकार ने फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ाई, अब मिलेगी 1.25 लाख मंथली पेंशन; जानें नियम और शर्तें
Zee News
7th Pay Commission: सरकार ने Family Pensions को ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है. फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है.
नई दिल्ली: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. पति और पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employee) हैं और Central Civil Services (CCS-पेंशन), 1972 नियमों के तहत कवर हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिल सकती है. इस पेंशन की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है नियम?
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है. केंद्रीय सिविल सेवाएं (Central Civil Services, 1972) के नियम 54 के सब रूल (11) के तहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे माता-पिता दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे.