75 साल या ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन को नहीं भरना होता है ITR, जानिए क्या हैं शर्तें और कैसे मिलता है रिफंड
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Income Tax Return: ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है, उन्हें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से छूट दी गई है. वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था.
नई दिल्ली: Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख भले ही 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई हो, लेकिन किसे टैक्स रिटर्न भरना है और किसे नहीं इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है. कुछ लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है इसलिए उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स भरना और ITR फाइल करना दो अलग अलग चीजें हैं. यानी भले ही आप टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन तब भी आपको ITR भरना चाहिए. किसी की कमाई बेसिक छूट की सीमा (Basic Exemption Limits) से ज्यादा होने पर उसे ITR भरना होता है. 60 साल से कम उम्र के वो सभी लोग जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें टैक्स चुकाना होता है, 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपये है. 80 साल से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.More Related News