
43 केस घटकर रह गए 10, पहली बार किसी मामले में हुई सजा... जानें पूर्व सांसद धनंजय सिंह का क्राइम रिकॉर्ड
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नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और रंगदारी वसूली के मामले में जौनपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह और उसके साथी को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है. कभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की झूठी कहानी से बाहुबली बने धनंजय सिंह पर 43 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आज सिर्फ 10 मुकदमे लंबित हैं. यह पहला मामला है जब धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है.
बीते तीन दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली धनंजय सिंह को पहली बार किसी केस में सजा सुनाई गई है. नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और रंगदारी वसूली के मामले में जौनपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह और उसके साथी संतोष विक्रम सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है. कभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की झूठी कहानी से बाहुबली बने धनंजय सिंह पर 43 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आज सिर्फ 10 मुकदमे लंबित हैं. यह पहला मामला है जब धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत के इस फैसले के साथ धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर हाईकोर्ट से राहत मिलने तक विराम लग गया है.
बात अगर धनंजय सिंह के अपराधिक इतिहास की करें तो मौजूदा समय में धनंजय सिंह पर 10 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 8 केस तो जौनपुर में दर्ज हैं, बाकी एक मुकदमा दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने का है और एक मुकदमा लखनऊ के विभूति खंड थाने का है, जो मामूली धाराओं में है. अब तक सिर्फ तीन मुकदमे में धनंजय सिंह पर चार्ज फ्रेम हो पाया है और गवाही चल रही है. बाकी 6 मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट जरूर दाखिल की है लेकिन अभी अदालत में चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए हैं. नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंह को धमकाने का यह पहला मामला है, जिसमें धनंजय सिंह को सजा हुई है.
दिल्ली के चाणक्यपुरी में दर्ज मुकदमा उस समय का है जब धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी जागृति सिंह के आवास पर नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी. इसमें धनंजय सिंह पर सीसीटीवी के डीवीआर को हटाने और सूचना नहीं देने का आरोप लगा था. दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी जागृति से पूछताछ भी की थी. मौजूदा समय में इस मुकदमे में 6 जून 2015 को चार्ज फ्रेम हो चुके हैं. केस गवाही में चल रहा है, फैसला आना बाकी है.
धनंजय सिंह पर दर्ज 10 मुकदमों में एक जौनपुर के केराकत कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है. इसमें 5 मार्च 2021 को चार्ज फ्रेम हो चुका है और केस गवाही में चल रहा है. जिस तीसरे मुकदमे में चार्ज फ्रेम हो चुका है, वह जौनपुर के केराकत कोतवाली में हत्या का मुकदमा है, जिसका 23 जुलाई 2019 को चार्ज फ्रेम हो चुका है केस में सुनवाई चल रही है.
क्या होता चार्ज फ्रेम?
जब किसी मामले की एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस विवेचना के आधार पर चार्जशीट दाखिल करती है. अदालत में पुलिस अपनी जांच में मिले जिन सबूत और गवाहों के आधार पर चार्जशीट लगाती है, उनको पेश करती है, बहस होती है. जब कोर्ट उनको मान लेती है तब चार्ज फ्रेम होता है. यानी अदालत भी पुलिस की चार्जसीट से संतुष्ट होकर केस का ट्रायल शुरू करती है.

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