24 फरवरी को तय हो सकती है अवमानना मामले में Vijay Mallya की सज़ा, SC ने पक्ष रखने का दिया अंतिम मौका
ABP News
Vijay Mallya News: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था.
Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अवमानना मामले में पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई में दोषी खुद पेश नहीं होता या अपने वकील के ज़रिए पक्ष नहीं रखता तो भी सज़ा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी. 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी.
बैंकों के हज़ारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था. उसे डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था. उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है. सज़ा पर चर्चा के लिए दोषी का पेश होना कानूनी ज़रूरत है. लेकिन माल्या (Vijay Mallya) कई बार मौका मिलने के बावजूद पेश नहीं हुआ है.