
15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल,इस तिथि से नियम लागू होगा
NDTV India
सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे. यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा.’
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)ने प्रस्ताव दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण (RC Renewal) नहीं करेगी. अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो 1 अप्रैल 2022 से ऐसे वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा.More Related News