Delhi Schools Reopen: कल से क्लासेज शुरू, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले देख लें ये जरूरी नियम
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Delhi Schools Reopen: केवल उन्हीं स्कूलों को खोला जाएगा, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों या कर्मचारियों को भी स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
राजधानी दिल्ली के स्कूल सोमवार, 18 जनवरी 2021 से फिर से खुलने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है. स्कूल खोलने की अनुमति सरकार ने कुछ नियमों के साथ दी है जिन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीज़र (SOP) कहा जाता है. स्कूलों को इन SOP का पालन करना होगा साथ ही छात्रों/अभिभावकों से कराना भी अनिवार्य है. अगर आप भी अपने बच्चों को कल से स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. छात्र केवल अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ ही स्कूल में एंट्री पा सकेंगे. जिन छात्रों के पास अभिभावकों द्वारा दिया गया कंसेंट लेटर नहीं होगा उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. स्कूल में असेंबली, गैदरिंग, एक्सट्रा करिकुलर या फिजिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं है. स्कूल केवल जरूरी क्लासेज और प्रैक्टिकल्स के लिए खोले जा रहे हैं. छात्रों को टीचर्स यह भी निर्देश देंगे कि किसी भी तरह की स्टेशनरी, खाना या अन्य चीजों का आपस में लेन देन न करें.More Related News