हैदराबाद रेप केस: AIMIM विधायक का बेटा भी वारदात शामिल, मामला दर्ज
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गैंगरेप की घटना पर तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने ट्वीट करके कहा जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है.
हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सिडीज कार में गैंगरेप का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है, जिसमें एक AIMIM विधायक के बेटे का नाम भी शामिल है. उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है. मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 5 नाबालिग हैं.
मामले में कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में कई अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामले में 6 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं. जिसमें से पांच नाबालिग हैं. सीपी ने बताया कि जांच के दौरान कई सीसीटीवी खंगाले गए हैं. वहीं धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया जा चुका है. इसके अलावा मामले में एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में AIMIM विधायक के बेटे का नाम भी शामिल है. MLA के बेटे के खिलाफ सैक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज
हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगरेप की जगह सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि विधायक का बेटा उस कार में नहीं था जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. लेकिन उसने दूसरी कार में पीड़िता के साथ कथित तौर पर गलत हरकत की थी. मामला दर्ज होने पर आरोपी हैदराबाद से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीपी ने बताया कि 28 मार्च को एक पब में पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई. इंस्टाग्राम पर नॉन अल्कोहलिक नॉन स्मोकिंग पार्टी के बारे बताया गया. जानकारी के मुताबिक उस्मान अली खान ने पब बुक कराया था. यह पार्टी 28 मई को दोपहर 1 बजे के लिए फिक्स थी. इसी के बीच जानकारी सामने आई कि बेंगलुरू के एक शख्स ने पार्टी के लिए लाख रुपये एडवांस दिए. वहीं नाबालिग पीड़िता ने पार्टी के लिए 1300 रुपये दिए और दोस्त के साथ पब पहुंची.
सीपी ने बताया कि यह वारदात 28 तारीख को हुई, लेकिन 31 तारीख तक उसने परिवार को जानकारी दी. ऐसे में जब देर रात पीड़िता के पिता ने पुलिस से संपर्क किया तो मामला दर्ज किया गया. अगले दिन उसने सामूहिक बलात्कार की सूचना दी, जिसके बाद दर्ज मामले में धाराएं बदल दी गईं.
पीड़िता का मेडिकल कराया गया और मामले में जांच की गई. जिसमें एक व्यक्ति की पहचान भी की गई. जिसके बाद सद्दुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया. सीपी ने बताया कि 376 डी, 323, पॉस्को अधिनियम, 366, 366ए, यह अधिनियम 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जिसमें कम से कम 20 साल सजा, मौत तक कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है. पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई शिकायत पीड़िता के पिता की ओर से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए FIR में कहा गया है कि 28 मई को उनकी बड़ी बेटी एक पार्टी में गई थी. एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब, रोड नंबर 36, जुबली हिल्स में उनकी बेटी के दोस्त सूरज और हादी ने पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उसे बुलाया गया था. पीड़िता के पिता ने बताया था कि शाम करीब साढ़े पांच बजे लाल रंग की मर्सिडीज कार में कुछ लोगों ने मेरी बेटी को पब से निकाला. इस दौरान एक इनोवा कार भी बाहर निकली. कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया. क्या बोला विधायक का परिवार? वहीं विधायक के परिवार ने दावा किया कि उनका बेटा कार से उतर गया था. वह पब से निकलने के बाद जुबिली हिल्स के कैफे में एक घंटे से अधिक समय तक वहीं था. इसके बाद उसका भाई उसे वहां से ले गया था. वारदात के समय वह कार में नहीं था. वह आरोपियों के साथ नहीं था क्योंकि उसके चाचा अमरीका के लिए जा रहे थे और वह उनसे मिलने गया था. परिवार के दावे के बाद पुलिस ने उस कैफे का भी सीसीटीवी खंगाल लिया है.
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