'हेराल्ड जिन्न' फिर निकला! गांधी परिवार के खिलाफ कौन-कौन से केस दर्ज हैं?
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लगभग 10 साल पुराने इस केस की जड़ें आजादी से पहले निकले एक अखबार से जुड़ी हैं, जिसे जवाहर लाल नेहरू ने निकाला था. इस केस में करोड़ों रुपये की जायदाद पर मालिकाना हक का विवाद है.
नेशनल हेराल्ड केस-2011: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज यानी कि सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए. इस मामले में नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली कांग्रेस प्रायोजित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच हो रही है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नया समन जारी किया है. नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है.
बता दें कि दिसंबर 2015 में हाई प्रोफाइल नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी शनिवार को पेश हुए और चंद मिनटों में ही जमानत लेकर बाहर भी आ गए. कोर्ट ने बिना किसी शर्त के उन्हें जमानत दे दी. सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50-50 हजार के मुचलके पर पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई.
हेराल्ड को लेकर इतिहास की तरफ नजर फिराएं तो कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और तीन अख़बार चलाती थी... नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़. लेकिन एक अप्रैल 2008 को ये अख़बार बंद हो गए. मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38-38 फ़ीसदी हिस्सेदारी थी. बताया जाता है कि कंपनी को खड़ा करने का मक़सद एजेएल (AJL) पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था. पार्टी ने हेराल्ड हाउस में एक करोड़ रुपया और लगाया जो कभी एजेएल के पास होता था. इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया. आइये बात करते हैं गांधी परिवार पर दर्ज चर्चित मामलों की...
बीकानेर लैंड केस-
यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है. इस मामले की जांच ईडी में चल रही है. इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट की किया जाना था. लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया. बीकानेर लैंड डील मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह मामला रॉबर्ट और उनकी मां मॉरिन वाड्रा से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है.
मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और बिचौलिए महेश नागर की याचिका से संबंधित है. 275 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा घिरे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई थी. वाड्रा ने यह जमीन बीकानेर के कोलायत इलाके में खरीदी थी, लेकिन बाद में बेच दी. राजस्थान सरकार इस सौदे को पहले ही रद्द कर चुकी है. आरोप है कि जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को दी गई.
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