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हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, एक दिन पहले चंपई सोरेन ने दिया था CM पद से इस्तीफा
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राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया. सोरेन हाल ही में भूमि घोटाले के एक मामले में करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं. इससे पहले सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही थी.
झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव होने जा रहा है. हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. राजभवन से शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है. आज सिर्फ हेमंत शपथ लेंगे. बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा. इससे पहले सुबह हेमंत सोरेन गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी.
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया. सोरेन हाल ही में भूमि घोटाले के एक मामले में करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं. इससे पहले सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही थी.
एक दिन पहले विधायक दल के नेता चुने गए हेमंत
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. बुधवार को चंपई ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हेमंत को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना. बाद में हेमंत ने बुधवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.
28 जून को जेल से रिहा हुए हेमंत
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी किया था. उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था.
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एलजी सचिवालय के मुताबिक एलजी वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम, 1998 की धारा 17 ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने की सतर्कता निदेशालय (डीओवी) की सिफारिश से सहमति जताई है. सत्येंद्र जैन की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को अधिकृत करने के लिए इस रेफरल की आवश्यकता है.
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दिल्ली CM केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद नहीं रह सकती पत्नी सुनीता
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जेल नियमों के मुताबिक किसी अन्य को मेडिकल चेकअप के दौरान साथ उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होती है. हमें इस नियम में से केजरीवाल को राहत देने के लिए अपवाद करने का कोई कारण नजर नहीं आता. क्योंकि ऐसी ही स्वास्थ्य स्थिति में अन्य कैदी भी तो बिना पारिवारिक सहायक के इलाज करवा रहे हैं तो सिर्फ केजरीवाल को ही विशेष सुविधा क्यों दी जाए.