
हेट स्पीच के लिए अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर की याचिका पर पुलिस को नोटिस
The Wire
माकपा नेता वृंदा करात और केएम तिवारी द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के ख़िलाफ़ हेट स्पीच पर एफ़आईआर दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ख़ारिज कर चुके हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को सीपीआई (एम) नेताओं बृंदा करात और केएम तिवारी द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ साल 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके नफरत भरे भाषणों को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए उनकी याचिका लेने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
26 अगस्त, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह सक्षम प्राधिकारी- जो इस मामले ने केंद्र सरकार है, से अपेक्षित मंजूरी न मिलने के कारण अदालत में टिकने योग्य नहीं थी. बाद में, जून 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.