हिमाचल प्रदेश: 2017 के गुड़िया बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा
The Wire
हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में जुलाई, 2017 में स्कूल से घर जा रही नाबालिग छात्रा की कोटखाई जंगल इलाके में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने मामले की सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि असली अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले लकड़हारे को झूठा फंसाया गया है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया बलात्कार और हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. चार साल पहले हुए इस अपराध की घटना के सामने आने के बाद पूरे राज्य में रोष व्याप्त हो गया था. शिमला की एक अदालत ने इस मामले में लकड़हारे अनिल कुमार उर्फ नीलू (28 वर्ष) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने दोषी की मौजूदगी में यह आदेश सुनाया. अदालत ने इससे पहले 28 अप्रैल को 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अनिल को दोषी ठहराया था. गौरतलब है कि चार जुलाई, 2017 को स्कूल से घर जा रही छात्रा की शिमला के कोटखाई के जंगल इलाके में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी.More Related News