हिजाब विवाद: हाईकोर्ट ने मामला सुलझने तक छात्रों से ‘धार्मिक पहनावा’ न पहनने को कहा
The Wire
कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ छात्राओं की शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के विरोध के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं सुन रही है. पीठ ने कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक छात्र परिसर में ऐसे कोई वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान दोबारा कक्षाएं शुरू कर सकते हैं.
बेंगलुरु: हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके. I appeal to everyone to work together & see that there is peace in the colleges. Schools will reopen from Monday for classes up to 10th standard. Degree colleges will reopen later: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/K30ZTBrfLY
अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं. — ANI (@ANI) February 10, 2022
बुधवार को गठित चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस जेएम काजी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखना चाहिए.
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए.’