
हिजाब पर प्रतिबंध का फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा
The Wire
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह फैसला उस वीडियो के सामने आने के बाद लिया है, जिसमें जजों को कथित तौर पर धमकी दी गई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बीते दिनों राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरक़रार रखने वाला फैसला सुनाया था.
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा है कि राज्य सरकार कर्नाटक हाईकोर्ट तीन जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करेगी, इन तीन जजों में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी भी शामिल हैं. तीनों ने हाल ही में राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाला फैसला सुनाया था.
बोम्मई का बयान उस एक वीडियो के सामने आने के बाद आया है, जिसमें एक व्यक्ति तीनों जजों को धमकी देते देखा जा सकता है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, रविवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास के बाहर कहा, ‘यह लोकतंत्र में खतरनाक संकेतों में से एक है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा न मिले. न्यायपालिका के कारण ही देश में कानून-व्यवस्था बनी हुई है.’
फैसला सुनाने वाली तीन जजों की पीठ में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेबुन्निसा एम. काजी शामिल थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद तमिलनाडु से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.