
हिंदू धर्म अपनाने वाली महिला और उसके पति को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश
ABP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म अपनाने वाली मुस्लिम लड़की को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने यति और उसके पति द्वारा दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कहकशा और उसके पति को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कहकशा ने हिंदू धर्म में गहरी आस्था होने के चलते धर्म परिवर्तन कर अपना नाम यति रख लिया और एक हिंदू व्यक्ति से विवाह किया. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने यति और उसके पति द्वारा दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक यति की उम्र 22 फरवरी, 2002 है और इस प्रकार से वह बालिग है. यति ने अपनी इच्छा से विवाह किया है और अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में 15 अप्रैल, 2021 को मेरठ के जिलाधिकारी के पास आवश्यक आवेदन किया और धर्म परिवर्तन के संबंध में सूचना को एक अखबार में प्रकाशित कराया.More Related News