हिंदू टीचर ने हिंदू छात्र को पीटा,चव्हाणके ने इसे 'ईसाई Vs हिंदू' का रंग दे दिया
The Quint
Tamil nadu school video fact check।तमिलनाडु के स्कूल में छात्र ने नहीं अटेंड किया क्लास, इसलिए शिक्षक ने छात्र को पीटा। सुरेश चव्हाणके ने झूठ फैलाया. Teach beat student in Tamil nadu school. Suresh chauhanke shares with communal angle.
सोशल मीडिया पर तमिलनाडु (Tamilnadu) का एक वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें एक क्लास में एक स्टूडेंट को एक टीचर पीटते दिख रहा है. इस वीडियो को Sudarshan News के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके ने ट्वीट कर दावा किया है कि स्टूडेंट हिंदू है और उसे एक ईसाई शिक्षक ने रुद्राक्ष पहनने की वजह से पीटा है.हालांकि, क्विंट की वेबकूफ टीम की पड़ताल में ये दावा झूठा निकला. मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस एफआईआर के मुताबिक, शिक्षक ने स्टूडेंट को इसलिए पीटा था क्योंकि वो क्लास जॉइन नहीं कर रहा था. इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है. ADVERTISEMENTदावासुरेश चव्हाणके ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, ''इस हिंदू छात्र को तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उसने "रुद्राक्ष" पहन रखा था..!! ईसाई शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा और स्कूल से भी निकाल दिया..!!पोस्ट का आर्काइव देखने के लिए यहां क्लिक करें(सोर्स: स्क्रीनशॉट/ट्विटर)आर्टिकल लिखे जाने तक इस पोस्ट को करीब 4,000 लाइक और 6,000 से ज्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं.इस वीडियो को दूसरे यूजर्स ने भी इसी दावे से शेयर किया है. इनके आर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं.पड़ताल में हमने क्या पायाहमने वीडियो से जुड़े जरूरी कीवर्ड का इस्तेमाल कर घटना से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट सर्च कीं. हमें 15 अक्टूबर को The Hindu पर पब्लिश एक रिपोर्ट मिली, जिसकी हेडलाइन थी, ''Teacher held for kicking Dalit boy in classroom'' (अनुवाद- कक्षा में छात्र को लात से मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार)इस आर्टिकल में वही विजुअल इस्तेमाल किया गया था, जो वीडियो में भी देखा जा सकता है.ये आर्टिकल 15 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था.(सोर्स: स्क्रीनशॉट/The Hindu)आर्टिकल के मुताबिक, तमिलनाडु के कडलोर जिले के चिदंबरम मेंं नंदनार गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में सुब्रमण्यन नाम के एक शिक्षक ने 12वीं के एक 17 वर्षीय छात्र को इसलिए पीटा, क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा था. क्लास में मौजूद किसी स्टूडेंट ने घटना का वीडियो बना लिया. वायरल होने के बाद शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है.शिक्षक के खिलाफ IPC की धारा 294 (B) (सार्वजनिक जगह पर परेशानी भरे शब्द बोलना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा-75 और 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पह...