हाई कोर्ट से स्टे के बाद मध्य प्रदेश में OBC को मिल रहा है कितना आरक्षण?
The Quint
mp obc reservation।हाईकोर्ट स्टे के बीच मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को उच्च शिक्षा और सरकारी भर्ती में 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. इसके क्या मायने हैं?। mp government announce 27% reservation to OBC amid High Court stay, why?।
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी (OBC ) आरक्षण को लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है. हाईकोर्ट के स्टे के बीच राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, सरकारी परीक्षा दे चुके, या फिर देने जा रहे कैंडिडेट्स के बीच ये कन्फ्यूजन है कि हाईकोर्ट का आदेश सच है या सरकारी ऐलान. सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं एमपी में आरक्षण का ये विवाद शुरू कहां से हुआ और वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा. क्या है ये पूरा मामला मध्यप्रदेश में 15 महीने चली कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. मार्च 2019 में सरकार ने अध्यादेश के जरिए ये आरक्षण लागू किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. लेकिन, बाद में जुलाई 2019 में सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया. ADVERTISEMENTअदालत में शुरू से लेकर अब तक क्या-क्या हुआकमलनाथ सरकार में ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के विरोध में 6 याचिकाएं लगीं. इनपर सुनवाई के दौरान 19 मार्च 2019 को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर कहा कि फैसला आने तक ओबीसी वर्ग को 14% ही आरक्षण दिया जाएगा. मप्र लोकसेवा आयोग ने मेडिकल अधिकारी की भर्ती से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जनवरी, 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि भर्ती नोटिफिकेशन के हिसाब से हो सकती है.ADVERTISEMENTजनवरी 2020 के लोकसेवा आयोग के आदेश को हाईकोर्ट ने 13 जुलाई, 2021 को मोडिफाई कर दिया. और कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए भर्ती की सूची 27% के हिसाब से तैयार कर लें, लेकिन भर्ती फिलहाल 14% के हिसाब से ही की जाए.मप्र सरकार ने रोक हटाने को लेकर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन लगाया. 1 सितंबर,2021 को मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने मांग खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश नहीं, अब मामले में अंतिम आदेश ही दिया जाएगा. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होनी है.ADVERTISEMENT27% आरक्षण देने के सरकारी ऐलान से क्या समझा जाए?मप्र सरकार ने OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान जरूर किया है. लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के 2 सितम्बर, 2021 के इस आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नीट 2...More Related News